अल्मोड़ा:- जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार सल्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए उप निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक मतदान सम्पन्न कराया जाएगा। मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा- 135 ग के अन्तर्गत मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टे (दिनांक 15 अप्रैल को सांय 5 बजे से दिनांक 17 अप्रैल, 2021 सांय 5 बजे तक) अवधि के दौरान उस निर्वाचन क्षेत्र (सल्ट विधानसभा) के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्प्रियुक्त, क्रिण्वित या मादक या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ विकृय नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त मतगणना की तिथि 02 मई, 2021 को भी राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिटयुक्त/मादक द्रव्यों पर रोक लगायी गयी है। इस दिन भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में भी शराब आदि का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में उन्होने विधानसभा सल्ट अन्तर्गत उप निर्वाचन होने के मध्यनजर दिनांक 15 अप्रैल को सांय 5 बजे से दिनांक 17 अप्रैल, 2021 सांय 5 बजे तक समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानें तथा मतगणना तिथि 02 मई, 2021 को सल्ट विधानसभा की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत बंद करने के आदेश जारी किये हैं।