अपहरण कर नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कारवास

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नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपी युवक को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉकसो विकास गुप्ता ने बताया कि नानकमत्ता थाने में एक व्यक्ति द्वारा 9 अप्रैल 221 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा था कि बीती रात वह पूरा परिवार घर पर सोया था सवेरे को देखा कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री है अपने बिस्तर पर नहीं थी परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बावजूद वह नहीं मिली। पुलिस द्वारा 10 अप्रैल 2021 को युवक व लड़की को बरामद कर लिया गया लड़की का मेडिकल कराने पर उसके साथ जबरन दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई । युवक के विरूद्ध पॉकसो न्यायालय में मुकदमा चला जिसमें विशेष शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा आठ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया गया इसके साथ ही युवक के खून एवं वीर्य का टेस्ट कराए जाने पर पॉजिटिव निकला। पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने समस्त तथ्यों, साक्ष्यों व डीएनए की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद आरोपी वासुदेव गुप्ता को धारा 5/6 पॉकसो एक्ट, धारा 363, 366 आईपीसी में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रदेश सरकार से कहा है कि पीड़िता की स्थिति देखते हुए उसे 5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जायें

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