लालकुआं। मृतक को जीवित दिखाकर नगर के व्यापारी द्वारा नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी से मिलीभगत कर भवन कर में नामांतरण करने को लेकर कोतवाली पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
लालकुआ के वार्ड नंबर तीन निवासी सतीश कुमार पुत्र मंगल सेन द्वारा स्थानीय कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा गया है कि उसके दादा का देहांत गत 1990 में हो गया था जिन्हें जीवित दिखाकर वर्ष 2015 में राकेश अग्रवाल ने तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के साथ मिलीभगत कर उसके दादा को जीवित दिखाकर उनके भवनकर का गलत तरीके से नामांतरण कर दिया है। उक्त तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 467, 468 के तहत राकेश अग्रवाल सहित तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अधिशासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।