सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स) ने टैक्स ऑडिट की तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय ने यह बताया की यह निर्णय देशभर के टैक्स प्रोफेशनल्स, टैक्स बार एसोसिएशनों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप संभव हो पाया है।
इस वर्ष करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2025 निर्धारित की गई थी। इसके कारण प्रोफेशनल्स को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं हो सका। साथ ही, इस बार आयकर से संबंधित अनेक फॉर्म भी देरी से जारी किए गए। परिणामस्वरूप करदाताओं एवं प्रोफेशनल्स को अपने कार्य समय पर पूर्ण करने में कठिनाई हुई।

रामनगर टैक्स बार के संयुक्त सचिव मनु अग्रवाल ने कहा कि यह निर्णय प्रोफेशनल्स तथा करदाताओं दोनों के हित में है। उन्होंने बताया कि इससे सभी टैक्स प्रोफेशनल्स को अपने कार्य को गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करने में सहायता मिलेगी।

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में भी विभागीय पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं सामने आईं। एआईएस (Annual Information Statement), टीआईएस (Taxpayer Information Summary) तथा फॉर्म 26AS डाउनलोड करने में आ रही दिक्कतों के कारण कार्यप्रणाली प्रभावित रही। यही कारण रहा कि विभिन्न संगठनों ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।
सीबीडीटी द्वारा समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 किए जाने के निर्णय का रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन व भारत के सभी टैक्स संघठनो ने स्वागत किया है।

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