हल्द्वानी –
सर्किट हाउस, काठगोदाम में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा की अध्यक्षता में लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने अपीलीय व लोक सूचना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनकर्ताओं को निर्धारित समय, पारदर्शिता व गुणवत्तायुक्त सूचना की आपूर्ति की जाय।। नागरिकों का अधिकार है कि उन्हें कार्यालय में धारित सूचना को ससमय दिया जाय। अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी व अपीलकर्ता की उपस्थिति में ही सुनवाई करें और प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।
बैठक मुख्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों की शंकाओ को भी दूर किया। हल्द्वानी में लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों द्वारा आर टी आई के तहत प्राप्त हो रहे 95 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण अपने स्तर पर होने पर मुख्य सूचना आयुक्त ने खुशी भी जाहिर की।
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। यह स्पष्ट हें कि एक जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर सक्षम है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को जानकारी पहुंचाने एवं सक्रिय खुलासों को प्रकाशित करने के लिए जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी (एए) नामित किया है।