मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को धनतेरस के मौके पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और तदर्थ बोनस देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
राज्य कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने 14 मार्च, 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 7वें वेतनमान के सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2024 से 50% महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दी थी. इसके बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार इसे 1 जुलाई, 2024 से बढ़ाकर 53% कर दिया है. ये भत्ता सभी नियमित, पूर्णकालिक, कार्यप्रभारित कर्मचारी और UGC से जुड़े पदाधिकारियों को मिलेगा.
हालांकि उच्च न्यायालय (High court) के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों सहित कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे. उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे. एक जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नकद में किया जाएगा. एक अक्टूबर 2024 से भत्ता नियमित वेतन में जोड़ दिया जाएगा.
कर्मचारियों को दिया तदर्थ बोनस
2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा. ये बोनस 30 दिनों का होगा और अधिकतम 7000 तक की सीमा में दिया जाएगा. बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम 6 महीने की सतत सेवा की हो. 6 महीने से 1 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा.
कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस बोनस का लाभ मिलेगा, बशर्ते उन्होंने पिछले 3 वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो। ऐसे कर्मचारियों का बोनस 1184 होगा. हालांकि, विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी को निलंबन के बाद बहाल किया गया है, तो वह बोनस के लिए पात्र होगा. आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के कर्मचारियों का बोनस उनके निकाय द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा