जिला सभागार में जिलाधिकारी श्री विनीत तोमर की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति चंपावत की बैठक की गई। वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 109 डी के 0.00( राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 के 40 किलोमीटर निकट जगबूडा पुल) से 3.86 किमी (भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 802/11) तक के भाग का 4 लेन चौड़ीकरण के लिए वन भूमि को भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली, प्रयोक्ता एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में प्रत्यावर्तन किए जाने के लिए बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 डी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 के 40 किलोमीटर, निकट
जगबुदा सेतु से किमी 3.860 (भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 802/11) तक के भाग का चार लेन चौड़ीकरण के लिए 15.90 हेक्टेयर वन भूमि भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली, प्रयोक्ता एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में प्रत्यावर्तन किए जाने के लिए प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रयुक्त एजेंसी के लिए प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से उक्त मोटर मार्ग के लिए 15.90 हेक्टेयर वन भूमि भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली, प्रयोक्ता एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में प्रत्यावर्तन किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
जिलाधिकारी श्री विनीत तोमर ने ने सभी पक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने स्तर की कार्रवाई को बिना किसी कारण लंबित ना करें। यदि किसी पक्ष को कोई आपत्ती हो तो इसके लिए संबंधित पक्ष के लिए अग्रेषित करें।
इस बैठक में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सीमा, जिला पंचायत सदस्य हरीश राव, सुश्री मीनू, दीपक गहतोड़ी तथा अन्य उपस्थित रहे।
डीएफओ तराई ईस्ट तथा एसडीएम टनकपुर हिमांशु कफल्टिया भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े रहे।