खाद्य विभाग ने किए राशन कार्ड के नियमो में बदलाव

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राज्य में राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए एक जरूरी खबर है। सरकार ने फ्री राशन की अवधि को बढ़ा दिया है। इस बीच खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है।

सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए तय किये गए मानकों में बदलाव हो रहा है। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, इस संबंध में राज्‍य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। आइए जानते हैं नए प्रावधान में क्या होगा….?

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खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं. इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्‍न हैं। इसे ध्‍यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रहा है।

दरअसल, अब नए मानक को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर राज्‍यों के साथ बैठक की जा रही है।

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राज्‍यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्दी ही ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे। नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्‍यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं पा सकेंगे। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्‍यान में रखते हुए किया जा रहा है।

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खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ 32 राज्‍यों और यूटी में लागू हो चुकी है। करोड़ों लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है। प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं।

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