प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब उत्तराखंड में घरों में बार बनाकर 50 लीटर तक शराब या बीयर रख सकते हैं। इसके लिए देहरादून में पहला लाइसेंस जारी किया गया है।
प्रदेश में अब घर में बार बनाकर रख सकते हैं शराब
उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2023- 24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है। इसके तहत आप अपने घर पर ही बार बनाकर 50 लीटर तक शराब या बीयर रख सकते हैं।
उत्तराखंड में पहला लाइसेंस हुआ जारी
नई आबकारी नीति 2023- 24 के तहत उत्तराखंड में आज पहला लाइसेंस जारी कर दिया गया है। राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जिसका आज लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून जनपद में आज इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया है।
लाइसेंस धारक से लिया जाएगा शपथ पत्र
लाइसेंस धारक से नीति के अनुसार शर्तो के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा। जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 साल से कम उम्र का सदस्य नही जाएगा और बन्दी के दिन बार को बन्द रखेगा इसका शपथ पत्र भी लिया गया है।
लाइसेंस के लिए हर साल देनी होगी 12 हजार रुपये फीस
आपको बता दें कि इस तरह के बार के लाइसेंस के लिए आपको हर साल 12 हजार रुपये फीस देनी होगी। इसके साथ ही एक निश्चित मात्रा में भारत मे निर्मित शराब नौ लीटर और विदेशी शराब (इम्पोर्टेड) 18 लीटर, वाइन नौ लीटर और बीयर 15.6 लीटर रखने की अनुमति दी जाती है।