गौला खनन को लेकर भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन वह उत्तराखंड के शासनादेश को वन विभाग में की अनदेखी

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कुमाऊं स्टोन क्रेशर एसोसिएशन ने किया भारी विरोध का ऐलान

वन विकास निगम द्वारा खनन ढोने वाले वाहनों के भार में वजन बढ़ाने के भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन और उत्तराखंड सरकार के शासनादेश की अवहेलना करने की कुमाऊं स्टोन क्रेशर एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसका विरोध किया।

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कुमाऊं स्टोन क्रेशर एसोसिएशन की बैठक के बाद पत्रकारों को विज्ञप्ति जारी करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा खनन कार्य करने वाले वाहनों के वजन को बढ़ाते हुवे 125 कुंटल करने के गजट नोटिफिकेशन पर राज्य सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया था। परंतु वन विकास निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश को अपनी हठधर्मिता के चलते वापस कर दिया गया है। जिससे विभाग को राजस्व का भारी नुकसान होगा, साथ ही अराजक तत्वों को अराजकता करने का मौका मिलेगा। जबकि उक्त आदेश राज्य के अन्य जनपदों के साथ-साथ नैनीताल जनपद के कोसी और दाबका नदी में भी पूर्व से लागू है, इसके बावजूद उक्त आदेश का विकास निगम द्वारा अनुपालन न करने पर क्षेत्र के समस्त स्टोन क्रेशर संचालकों में असंतोष व्याप्त है। उन्होंने वन विकास निगम द्वारा किए गए उक्त कार्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसका विरोध किया है।

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