हल्द्वानी:लालकुआं में युवक की पत्थरो से कूंचलकर हत्या मामले में दो लोगों को उम्रकैद

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करीब 6 साल पहले लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत युवक की पथरों से कुचल कर हत्या के मामले में कोर्ट ने 2 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है ।करीब छह साल पहले बरेली के भोजीपुरा निवासी कारचोबी कारीगर का शव लालकुआं क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला था। मृतक का सिर बुरी तरह कुचला गया था। मृतक के बड़े भाई ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

हालांकि पुलिस जांच में तीनों आरोपियों को क्लीनचिट मिल गई थी लेकिन मृतक की जेब से मिले टिकट ने पुलिस को असली हत्याभियुक्तों तक पहुंचा दिया। छह साल बाद बृहस्पतिवार को
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने
दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही 70- 70 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

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सह शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे के मुताबिक 11 जुलाई 2016 को लालकुआं कोतवाली में उत्तर प्रदेश बरेली ग्राम जटौआ थाना भोजीपुरा निवासी मोहम्मद अयूब ने लाल कुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि पांच जुलाई को उसका छोटा भाई सलमान दिल्ली से घर ईद मनाने के लिए आया था 10 जुलाई को खरीदारी करने घर से बरेली निकला था लेकिन 11 जुलाई उसका शव लालकुआं स्थित वन विकास निगम डिपो नंबर 4 के सामने बरामद हुआ था जहां पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हत्या के मामले में गांव के ही अमीर अहमद, जाहिद और वकील अहमद को नामजद किया गया था। मृतक के भाई का कहना था कि इन तीनों ने पूर्व में भाई को मारने की धमकी भी दी थी। अधिवक्ता के मुताबिक विवेचक विपिन चंद्र पंत की जांच में पता चला कि घटना में इन तीनों का नहीं बल्कि जटौआ निवासी सरताज और गुलशेर उर्फ सुल्तान मूल निवासी ग्राम उमरिया थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली का हाथ था।गुलशेर उन दिनों लालकुआं की नगीना कालोनी में रहता था।

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सह शासकीय अधिवक्ता गिरिराज पांडे ने बताया कि पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि सरताज के भार्ई मुख्तार की पूर्व में हत्या हुई थी सरताज को हमेशा यह शक रहता था कि उसके भाई की हत्या में सलमान भी घटना में शामिल था इसी रंजिश को लेकर उसने हत्या की प्लानिंग बनाई और उसको दोस्ती कर बरेली से लालकुआं ले आया जहां उसकी हत्या कर दी। पुलिस की जांच पड़ताल में सीसीटीवी में सलमान, सरताज और गुलशेर लालकुआं रेलवे स्टेशन पर नजर भी आए थे।
मृतक युवक की जेब से मिले टिकट सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में वह दोषी भी सिद्ध हुए जहां कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाया है।

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