हल्द्वानी:आज शाम पांच बजे बंद हो जाएगा प्रचार का शोरशराबा, 23 जनवरी को होगा मतदान. शराब की दुकान रहेंगे बंद

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हल्द्वानी: प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव को लेकर शुरू हुआ प्रचार मंगलवार की शाम पांच बजे बंद हो जाएगा. इसके बाद प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक चार से पांच लोगों को साथ लेकर ही बिना शोर शराबे के प्रचार कार्य कर सकेंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी जिसके तहत निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतणना होगी. मतदान में वैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा. जबकि निर्वाचन विभाग ने इस बार बैलेट पेपर में भी नोटा मतदान का ऑप्शन दिया है. प्रदेश में निष्पक्ष मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग और पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है.

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राज्य के सौ नगर निकायों में 30.29 लाख मतदाता छोटी सरकार चुनेंगे.इसके साथ ही निकायों में संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों का निर्धारण भी कर दिया गया है.राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व में 102 नगर निकायों की मतदाता सूची जारी की थी. इस बीच दो निकायों नरेंद्रनगर (टिहरी) और किच्छा (ऊधम सिंह नगर) में परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण न होने के मद्देनजर इनके चुनाव बाद में कराने का निर्णय लिया गया. 100 निकायों के लिए होने वाले चुनावों में 30.29 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

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इस प्रकार राज्य में 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं. इसके साथ ही आयोग ने अब इन निकायों की फाइनल मतदाता सूची भी जारी कर दी है.नगर निगम 11, नगर पालिका परिषद 43,नगर पंचायत के 46 सीटों पर चुनाव होना है.


राज्य निर्वाचन विभाग के आदेश पर राज्य आबकारी विभाग ने मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से निकाय चुनाव के मतदान की तिथि 23 जनवरी से 24 घंटे पूर्व से बंद रहेंगे और उन्हें मतदान की समाप्ति के बाद खोला जाएगा. इस तरह शराब के प्रतिष्ठान 23 जनवरी की शाम 5 बजे के बाद ही खुल सकेंगे. इसके बाद मतगणना की तिथि 25 जनवरी को शराब से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे

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