हाईकोर्ट ने चार हफ्ते में दिए अतिक्रमण हटाने के आदेश

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पदमपुरी व खुटानी में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण होने को लेकर दिल्ली निवासी प्रभात गांधी के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर इस पत्र की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जनहित याचिका का क्षेत्रा विस्तृत करते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को आदेश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्गों, राजस्व भूमि व वन भूमि से अतिक्रमण हटाएं और अतिक्रमण हटाने से पहले और अतिक्रमण हटाने के बाद की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें।

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कोर्ट ने पदमपुरी में वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर जिलाधिकारी व डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार दिल्ली निवासी प्रभात गांधी ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा है कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर अतिक्रमण किया है। जिस कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लिहाजा इसे हटाया जाए।

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