नेपाली मजदूर की हत्या मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास और किया इतने का जुर्माना

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बागेश्वर ।यहां अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने अपने ही साथी नेपाली मजदूर की हत्या करने के मामले में दोषी पाए जाने पर एक नेपाली को आजीवन कारावास व 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या का दूसरा आरोपी घटना के बाद से अब तक फरार हैआरोप के अनुसार गत वर्ष 12 फरवरी को पटवारी क्षेत्र घिंघारतोला के क्षेत्र खान मालिक राजेंद्र प्रसाद तिवारी की बैंतोली स्थित खान में कार्यरत मजदूर राजू साही की हत्या उसके साथी विशाल थारू व बालकृष्ण ने कर दी थी।

हत्या के बाद उन्होंने शव को खेत में फेंक दिया था। राजस्व पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद आरोपी विशाल थारू को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा आरोपी बालकृष्ण अब तक फरार है।मामले की प्रारंभिक विवेचना राजस्व उप निरीक्षक ने की तथा इसके बाद इसे कांडा पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करके अदालत में पेश किया। उक्त मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष राज्य की ओर से करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने दस गवाह न्यायालय में परीक्षित करवाए।गवाहों के बयान व पत्रावली का अध्ययन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने आरोपी विशाल थारू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25
हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई।

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