उत्तराखंड रोडवेज बस में सफर करने वाले यात्री भी शायद इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि वे किराया देकर टिकट लेने के साथ ही पांच लाख का बीमा करा लेते हैं। मगर अब ये बात खुद प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताई है और इसके साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा भी कर दी है। अब रोडवेज बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मृतकों के परिजनों को दो की जगह पांच लाख का मुआवजा मिलेगा।
आपको याद होगा कि हाल ही में मसूरी में एक रोडवेज बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से जनहानि भी हुई थी। इस मामले में चालक की लापरवाही भी उजागर हुई थी। इसी दुर्घटना के बाद अब परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए बताया कि, रोडवेज बस का जो भी टिकट कटता है, उसमें यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा होता है।
कैबिनेट मंत्री के अनुसार, अधिकारी इससे अंजान बने हुए थे। मगर उन्होंने इससे संबंधित सभी शासनादेश निकलवाए तो पता चला कि हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा है। ऐसे में मंत्री चंदन राम दास ने इस बीमे की राशि मसूरी बस हादसे के मृतकों के परिजनों को तत्काल भुगतान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से इस बीमा का ख्याल रखा जाए।
काबीना मंत्री दास का कहना है कि भविष्य में अगर रोडवेज बस की कोई भी दुर्घटना होती है और उसमें किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को तुरंत सात लाख रुपए दिए जाएंगे। इनमें परिवहन विभाग से दो लाख और परिवहन निगम से पांच लाख रुपए की राशि दी जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि अभी तक दुर्घटना में केवल दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था।