जयपुर : राजस्थान के जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित पॉक्सो एक्ट मामलों के न्यायालय ने पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश चंद्रप्रकाश सिंह ने 22 गवाहों एवं 51 सबूतों के आधार पर आरोपित पिता को दोषी पाया।
तेजी से मामले की जांच करते हुए पुलिस ने पांच महीने में ही आरोपित पिता को सजा भी दिलवा दी। विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि पिछले साल पांच अक्टूबर को जैसलमेर के सांगड़ा पुलिस थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवा कर कहा था कि उसके पति ने शराब के नशे में पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है।
दुष्कर्म के बाद गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची को बाड़मेर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। मामले के अनुसार शराब के नशे में आरोपित पिता देर शाम घर पहुंचा तो पांच और आठ साल की दो बेटियां कमरे में बैठी थी। पत्नी खेत में काम करने गई थी, इसी दौरान शराबी पिता ने पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसने बड़ी बेटी के साथ मारपीट भी की।
देर शाम पत्नी पहुंची तो बेटी घायल अवस्था में मिली थी। बड़ी बेटी ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। इस पर आरोपित पिता के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।