जानिए डीएम ने किया दी जानकारी

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जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि आगामी 01 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर जनपद की 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 56-लालकुऑ, 57- भीमताल, 58-नैनीताल, (अ.जा) 59-हल्द्वानी, 60-कालाढूंगी तथा 61- रामनगर की फोटायुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का 01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थलों पर पदाभिहित अधिकारी (बी.एल.ओ) की नियुक्ति कर आलेख्य प्रकाशन किया जायेगे।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि इसके अतिरिक्त 13 जनवरी (शनिवार), 14 नवम्बर (रविवार), 27 नवम्बर (शनिवार) तथा 28 नवम्बर (रविवार) को विशेष अभियान की तिथियों पर बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक उपस्थित रहेगे। उन्होने कहा कि प्रत्येक ऐसे अर्ह भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है या उस निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया निवास कर रहा है अन्यथा अनर्ह घोषित नही किया गया है, का अधिकार एंव कर्तव्य है कि वे अपनी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए निर्धारित समयावधि में प्रत्येक मतदेय स्थल पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी (बीएलओ), सुपरवाईजर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपजिलाधिकारी) से सम्पर्क कर विधानसभा निर्वाचक नामावली में अपनी प्रविष्टि को भलि-भांति देख ले। उन्होने कहा कि यदि उसका नाम उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नही है तो प्रारूप-6 भरें(रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एंव आयु के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति सहित) यदि किसी प्रविष्टि या नाम के प्रति आपत्ति हो या हटाना हो तो प्रारूप-7 भरें, यदि मतदाता सूची एंव फोटो पहचान, पहचान-पत्र में अंकित कोई प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण अथवा गलत हो को शुद्ध करने एंव खो गये पहचान-पत्र को पुनः निःशुल्क बनवाने के लिए प्रारूप-8 भरें, विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलत नाम को उसी विधानसभा के एक मतदेय स्थल में स्थानान्तरण (शिफ्ट) करने हेतु प्रारूप-8ए भरें। यदि प्रवासी (एनआरआई) भारतीय है तो वह अपना नाम प्रारूप 6ए द्वारा पासपोर्ट में अंकित पते पर दर्ज करवा सकते है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि इसके अतिरिक्त ूूूण्दअेचण्पद एंव वोटर हैल्पलाईन पर भी ऑनलाईन आवदेन कर, अपना नाम फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने-हटाने एंव शिफ्ट कर सर्च (खोज) भी कर सकते है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र तथा धारा-18 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नही हो सकता है। उन्होने बताया कि ऐसे समस्त अर्ह भारतीय नागरिकों/ मतदाताओं एंव 18-19 आयु वर्ग के सभी युवक-युवतियों, महिलाओं तथा दिव्यांगजनों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों ने अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम यदि वर्तमान तक प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नही है तो वह अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का नाम उक्त नियत अवधि में अपने बीएलओ के पास आवदेन फार्म जमाकर या ऑनलाईन आवदेन कर अपने सामान्यतः निवास करने वाले स्थान पर अवश्य सम्मिलत करवा ले और जो मतदाता क्षेत्र से चले गये है, उनके नाम मतदाता सूची से हटावाने में भी बीएलओ सम्पर्क कर सकते है। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत तथा सुझाव हेतु इस कार्यालय के टोल फ्री न. 05942-1950 पर सम्पर्क कर सकते है।

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