डीएम की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक आहूत की

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आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सम्पदनार्थ विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता के संबंध में विचार-विमर्श हेतु जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनीत तोमर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक आहूत की गई।
बैठक के दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाएं या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें।
मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावना की दुहाई ना दी जाए। धार्मिक स्थलों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए।


साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुये कहा कि इधर कुछ समय से कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है तथा निकट भविष्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु आदर्श आचार संहित भी लग चुकी है। आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, पदयात्रा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति आयोजन नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने की प्राथमिकता रहेगी।
राजनीतिक दलों द्वारा यदि कोई रैली आदि की जाती है, तो उसमें मास्क लगाना, थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मास्क आदि की सारी व्यवस्थायें राजनीतिक दलों को स्वयं करनी होंगी।
उन्होंने साफ किया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा सभी प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। यदि किसी भी दल या पदाधिकारी के स्तर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उपजिलाधिकारी/ नोडल अधिकारी(MCMC) अनिल कुमार चन्याल ने राजनेतिक दाल के प्रतिनिधियों को मीडिया प्रमाणन एवम अनुवीक्षण समिति के बारे में विस्तार से जानकरी देते हुए बताया की प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रानिक माध्यम, जिन पर आडियो/वीडियो प्रयोग होता है-टी0वी0, डिजिटल बोर्ड, सोशल मीडिया, ई-पेपर आदि के लिये सार्टीफिकेशन आवश्यक है।
विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया कि विज्ञापनों में ऐसी सामग्री जैसे- हेट स्पीच, साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ना, किसी का चरित्र हनन, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप, न्यायालय की अवमानना, चुनाव आदर्श आचार संहिता के किसी नियंम का उल्लंघन आदि का समावेश नहीं होना चाहिये।
पेड न्यूज के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रिण्टेड मैटर पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम होना आवश्यक है। पेड न्यूज के मामलों का संज्ञान नामांकन की तिथि से लिया जाता है।
कार्यशाला में निर्वाचन के दौरान मीडिया कवरेज, किन चीजों को प्रोत्साहित करना तथा किन चीजों को हतोत्साहित करना हैं।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह पींचा, अपरजिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, सहायक निर्वाचन अधिकारी नैन सिंह मेहरा, जिला सेवायोजन अधिकारी राजेश दुर्गापाल, आप पार्टी से पुष्कर सिंह महर, भाजपा से कैलाश सिंह अधिकारी, कांग्रेस से रोहित बिष्ट समेत अन्य उपस्थित रहें।

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