उत्तराखंड में वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही पदों की सीधी भर्ती के लिए नई नियमावलियां लागू

खबर शेयर करें -

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही पदों पर सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के लिए नई एकीकृत नियमावलियां लागू कर दी गई हैं।

गुरूवार को शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ और ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ अब प्रभावी हो गई हैं।

यह भी पढ़ें -  इंटरलॉकिंग सड़क छह महीने में हुई ध्वस्त, स्थानीय लोगों में आक्रोश

नियमावलियों के अनुसार उप निरीक्षक पदों पर गृह विभाग, होमगार्ड, वन विभाग, आबकारी विभाग तथा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के पद शामिल हैं। वहीं सिपाही पदों में पुलिस, पी.ए.सी., आई.आर.बी., अग्निशमन, वन, आबकारी, परिवहन और सचिवालय/विधान भवन रक्षक के पद शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह कदम राज्य के युवाओं के हित और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करेंगी और राज्य की सुरक्षा एवं सेवा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएंगी

यह भी पढ़ें -  अल्मोड़ा- यहां बेकाबू होकर खाई में जा गिरी कार, 5 महीने के बच्चे की मौत, तीन घायल

Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999