– 02 अक्टूबर, 2021 से 14 नवम्बर, 2021 तक चलाये गये पैन इण्डिया विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान की विस्तृत प्रगति आख्या के सम्बन्ध में। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आर0 के0 खुल्बे के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुपालन में दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 14 नवम्बर, 2021 तक ’’आजादी का अमृत महोत्सव’’ व ’’विधिक सेवा सप्ताह’’ का उत्सव सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में मनाया गया। उन्होने निर्देश दिये कि प्रत्येक गांव एवं आमजनमानस को उक्त अवधि में दो बार सम्पर्क कर, लाभान्वित किया जाय तथा प्रत्यके वर्ग तक विधिक सेवा प्राधिकरण की पहंुच सुनिश्चित की जाय। उपरोक्त के अनुपालन मे उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 14 नवम्बर, 2021 तक चलाये गये पैन इण्डिया विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत् प्रत्येक वर्ग तक विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहंुच स्थापित की गयी।
जिसमें बच्चों एवं बालिकाओं, कारागार में निरूद्ध बन्दियों, वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिकों, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं, नशे से पीड़ित व्यक्तियों, मजदूर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, दूरस्थ ग्रामीण, शहरी व कस्बे के व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों, पुलिस कार्मिकों, अधिवक्ताओं, विधि के छात्रों, आदि हेतु विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसके लिए प्रत्यके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने जनपद हेतु न्यायिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पराविधिक कार्यकर्ता,ग्राम प्रधान एवं अन्य की टीमें गठित की गयी थी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को उपरोक्त कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था।
श्री खुल्बे बताया कि 02 अक्टूबर, 2021 से 14 नवम्बर, 2021 तक चलाये गये पैन इण्डिया विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत् गठित टीमों के द्वारा सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दो बार डोर-टू-डोर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर कुल 32467 गांवों में सम्पर्क स्थापित किया गया। जिसमें कुल 14382625 व्यक्तियों को कानूनी ज्ञान एवं विधिक जागरूकता से अवगत कराया गया। साथ ही उक्त अवधि में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणो ं के तत्वाधान में कुल 7399 विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये गये, जिसमें कुल 3301462 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। इस अवधि मे उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 02 विधिक सेवा रथों, एक कुमांऊ मण्डल के जनपदों हेतु तथा दूसरी गढव़ाल मण्डल के जनपदों हेतु तैनात की गयी थी। जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के कुल 1274 गांवों में भ्रमण कर, विधिक कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमंे 1727251 व्यक्तियांे को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराकर, लाभान्वित किया गया तथा विधिक जागरूकता सम्बन्धी सूक्ष्म डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों को दिखाया गया। उक्त अवधि में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 748 विधिक सहायता क्लीनिकों का भी उपयोग किया गया, जिसमंे 921 पैनल अधिवक्ता/पराविधिक कार्यकर्ता के माध्यम से 110067 व्यक्तियों को कानूनी सलाह एवं सहायता प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 204 विधिक कार्यक्रम आयोजित कर, 55003 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। उपरोक्त अवधि में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के द्वारा उप-कारागार, हल्द्वानी का निरीक्षण किया गया तथा कारागार में निरूद्ध कैदियांे हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उपरोक्त अवधि में विधि के छात्रों हेतु राज्य स्तरीय मूट कोर्ट एवं डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य में स्थापित विधि कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।