हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा की संशोधित कटऑफ अंक सूची में आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने आरक्षित श्रेणी (एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कटऑफ अंक सूची जारी करने को कहा है। खंडपीठ ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने के साथ-साथ अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तिथि तय की है।
मामले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी सत्य देव त्यागी व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं। जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 22 सितंबर, 2022 को हुई पीसीएस परीक्षा की संशोधित कटऑफ अंक सूची प्रकाशित की। उक्त सूची में उत्तराखंड महिला आरक्षण अभी भी आरक्षित श्रेणी के पदों पर (एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस) के लिए लागू किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए भी उत्तराखंड महिला आरक्षण के बिना संशोधित कटऑफ अंक सूची जारी करें।