राहुल गांधी को लगा झटका, सजा के खिलाफ अपील खारिज

खबर शेयर करें -

राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान के मामले में मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

सजा के खिलाफ दाखिल याचिकापर सुनवाई करते हुए जज रॉबिन मोघेरा ने आज फैसला सुनाया। जिसके अनुसार राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी है। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर गुजरात हाईकोर्ट की शरण में जाना होगा।

यह भी पढ़ें -  मासा का आह्वान: मज़दूर विरोधी लेबर कोड के खिलाफ 13 नवंबर दिल्ली चलो! प्रचार अभियान तेज

बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विगत 23 मार्च 2023 को सूरत की एक अदालत ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दीगई थी।

Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999