जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सी.डि.) इमरान मौ. खान द्वारा जिला कारागार में मंगलवार को स्थलीय निरीक्षण किया

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सी.डि.) इमरान मौ. खान द्वारा जिला कारागार में मंगलवार को स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होेने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जेल में कोई 18 वर्ष से कम उम्र का कैदी तो नही है तथा कोई ऐसा कैदी तो नही है जिसके पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता न हो। जिला कारागार में विचाराधीन बन्दियों की संख्या 159 एंव दोष सिद्ध बन्दी की संख्या 15 है। उन्होने सभी बन्दियों से बातचीत की गयी तथा बन्दियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें भोजन एंव चिकित्सीय सुविधाओं का कोई अभाव तो नही है। बन्दियों को यह भी बताया गया कि यदि उनके पास पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नही है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करा सकता है।
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