नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम ने सर्फ एक्सल डिटरजेंट पाउडर बनाने वाली कंपनी पर घटतौली के आरोप को सही पाते हुए वादी को मानसिक वेदना और आर्थिक नुकसान के एवज में पचास हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। यही नहीं फोरम ने कंपनी पर पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है जिसे कंपनी को फोरम में जमा कराना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी ज्ञान चंद्र गर्ग ने आयोग में वाद दायर कर कहा था कि उन्होंने दस रुपये मूल्य का सर्फ एक्सल का पैकेट खरीदा था। पैकेट में वजन 90 ग्राम लिखा था लेकिन उसमें 70 ग्राम डिटरजेंट निकला। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्या विजयलक्ष्मी थापा व सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान संबंधित पैकेट का वजन आयोग के समक्ष भी कराया गया जिससे पैकेट का वजन कम होने की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने विपक्षी कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को घटतौली कर अनुचित व्यापारिक व्यवहार के कृत्य का दोषी पाया। फोरम ने कंपनी को आदेश दिया कि वह आदेश के डेढ़ माह के भीतर वादी को हुई मानसिक वेदना एवं आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के एवज में 50 हजार और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अदा करें। इसके साथ ही विपक्षी कंपनी की ओर से किए गए अनुचित व्यापारिक व्यवहार पर फोरम ने पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की धनराशि फोरम के कार्यालय कोष में जमा करनी होगी।