फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा सहित दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत ने वारंट जारी किए हैं। मुरादाबाद के कटघर थानाक्षेत्र के शिवपुरी निवासी इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, मालविका पंजाबी, घुमिल ठक्कर, एडगर साकिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सोनाक्षी तारीख पर नहीं पहुंच रही थीं जिसके चलते ही उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
मामले में अधिवक्ताओं का कहना है कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, मगर स्थानीय अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्टे छह माह से ज्यादा देर न होने का तर्क रखा। प्रार्थना पत्र में कहा कि हाईकोर्ट के स्टे आदेश की अवधि बीत चुकी है। मामले में अगली कार्रवाई से कोर्ट को भी अवगत नहीं कराया है।
बताते चलें कि अभिनेत्री सोनाक्षी सिंहा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला प्रमोद शर्मा ने दर्ज कराया था। सोनाक्षी पर इवेंट के लिए आयोजित कार्यक्रम में न पहुंचने का आरोप था। यह इवेंट 30 सितंबर, 18 को होना था। प्रमोद शर्मा की तहरीर पर 22 फरवरी, 19 को थाने में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, कंपनी अधिकारी अभिषेक सिन्हा, धुर्मिल ठक्कर, मालविका और एडगन सकारिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि इवेंट शो के लिए साढ़े 37 लाख रुपये का ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रथम दृष्टया मामला सही मानते हुए 20 मई 2020 को चार्जशीट दाखिल कर दी। सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला एसीजेएम-4 में ट्रांसफर हो गया। इसी मामले में जमानती वारंट जारी कर दिया गया है।