लालकुआं कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने युवक को 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक लालकुआं क्षेत्र में कार्यरत एक महिला बैंक कर्मी से छेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने युवक को 2 वर्ष की सजा के साथ-साथ ₹5 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।
बताते चलें कि यह मामला 7 वर्ष पुराना है जिसमें बैंक में काम करने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2017 में संजय नगर हाथी खाना लालकुआं निवासी लइक अहमद पर छेड़खानी का आरोप लगाया था।
इस दौरान यह भी कहा गया थे कि युवक 10-15 दिनों से उसका पीछा भी कर रहा है और उसने अपने मोबाइल में चुपके से फोटो भी खींच रखे हैं। उस वक्त महिला बैंक कर्मी ने लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
जांच के बाद तत्कालीन दरोगा जगदीप नेगी ने कोर्ट में आरोपित के खिलाफ चार्ट शीट दाखिल की वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी शेफाली शर्मा ने गवाहों के परीक्षण के साथ मजबूत मजबूत पैरवी की।
जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलिस्ता अंजुम ने युवक को 2 वर्ष की सजा सुनाई है साथ में ₹5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है