स्थायी लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति मुकद्में से पूर्व प्रर्थाना पत्र देकर न्याय प्राप्त कर सकता है। जिस पर कोई फीस या न्याय शुल्क नही लगता।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा स्थायी लोक अदालत व वाणिज्य न्यायालय के सम्बन्ध में वेबीनार आयोजित किया गया। वेबीनार में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज (सी0डि0) इमरान मौ0खान ने वाणिज्य न्यायालय एवं स्थायी लोक अदालत के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित सेवाएं जैसे वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियो या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, ऐसा स्थापन जो जनता को बिद्युत जल या प्रकाश उपलब्ध कराता है, लोक सफाई सा स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय, बीमा सेवा शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं, आवास या भू-सम्पदा, बैंकिंग और वित्तयी मामलें निस्तारित किये जाते हैं। स्थायी लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति मुकद्में से पूर्व प्रर्थाना पत्र देकर न्याय प्राप्त कर सकता है। जिस पर कोई फीस या न्याय शुल्क नही लगता।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय में वेबीनार का किया आयोजन
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -
👉 +91 94109 39999