वाहन चलाते समय किया फोन का इस्तेमाल तो होगा जब्त

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राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन निगम की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है इसके अनुसार दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते वक्त पकड़े जाने पर आपको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान का भुगतान करना होगा, ऐसा नहीं किया तो आपका मोबाइल फोन 24 घंटे के लिए जब्त कर लिया जाएगा। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून समेत प्रदेशभर में परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की मदद से बुधवार से 12 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी।आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी ने बताया कि मोबाइल पर बात करने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी लोग मानते नहीं। ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है।

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अभियान के दौरान कानफोड़ू साइलेंसर लगाने और राहगीरों के लिए मुसीबत बनने वाले वाहन चालकों की भी जमकर खबर ली जाएगी। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग के साथ ही प्रदूषण के कागजातों की भी जांच की जाएगी। एक और जरूरी बात नोट कर लें। अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने दें। विशेष जांच अभियान के दौरान अगर कोई नाबालिग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके परिजनों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अभिभावकों को 25 हजार रुपये भरने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी कई नुकसान हैं। पकड़े गए नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक साल के लिए गाड़ी का परमिट भी निलंबित कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक, सड़क हादसों का ग्राफ नीचे लाने के लिए यह सख्ती बढ़ाई गई है।

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