उत्तराखंड में परिवहन निदेशालय ने जारी की एस ओ पी

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राज्य में परिवहन विभाग एसओपी के मुताबिक बाहरी राज्यों से उत्तराखंड  में प्रवेश करने वाले तमाम   नागरिकों  को 72 घंटे पहले की कोविड  नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य रहेगा।  इसके साथ ही स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण भी कराना जरूरी होगा।
जो  प्रवासी अन्य राज्यों  से अपने पैतृक गांव में वापसी कर रहे हैं,   उन्हें यहां आकर सात दिन अपने गांव में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट होना पड़ेगा। राज्य के ऐसे  निवासियों  को   कोरोना  निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत  नहीं होगी जो गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल   के   लिए   यूपी बॉर्डर  से  माध्यम  से  यात्रा  (अंतर्राज्जीय)  कर  रहे  हैं। हालांकि उन्हें स्मार्ट  सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में  प्रवेश करने वाले  तमाम  बस  व  टैक्सी  के  ड्राइवर,  कंडक्टर,  हेल्पर  को 72घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव     रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा।
इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से  पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।

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