एक साल बाद जमानत पर रिहा हुए बाजपुर पिपलिया गोली काण्ड के आरोपी अविनाश शर्मा 

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हल्द्वानी। पूरे एक साल तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहने के बाद ऊधमसिंह नगर बाजपुर पिपलिया गोली कांड के मुख्य आरोपी एवं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा को कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद आज हल्द्वानी जेल से रिहाई मिल गई है।

आज जेल से रिहा होने के बाद बड़ी संख्या में हल्द्वानी उप कारागार पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अविनाश शर्मा का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बीते 26 अप्रैल वर्ष 2022 की रात ग्राम पिपलिया निवासी नेत्रपाल शर्मा के घर पर हुई फायरिंग की वारदात में अविनाश शर्मा के निजी गनर कुलवंत सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। गोली कांड में बाजपुर के कनिष्क उप प्रमुख राजेंद्र सिंह सहित तीन लोग घायल हो गए थे….इस पूरे मामले में पुलिस ने अविनाश शर्मा सहित 13 लोगों के खिलाफ बलवा और आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, वहीं दूसरे पक्ष ने भी नेत्रपाल शर्मा पर हत्या का केस दर्ज करवाया था। इस पूरे मामले पर जिला पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अविनाश शर्मा और उनके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद अविनाश शर्मा सहित 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, उधर नेत्रपाल शर्मा पक्ष द्वारा काफी मजबूत पैरवी के कारण एक साल बाद कहीं जाकर अविनाश शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में जमानत तो मिल गई थी बावजूद गैंगस्टर एक्ट में जमानत न मिलने के कारण अविनाश शर्मा न्यायिक हिरासत से बाहर नहीं आ सके। अब गैंगस्टर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अविनाश शर्मा पूरे एक साल बाद हल्द्वानी उप कारागार से बाहर आ गए हैं।

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