पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कचनालगाजी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि विगत 7 दिसंबबर की सुबह लगभग 9 बजे उसकी 17 साल की पुत्री को ग्राम पैगा, थाना आईटीआई, काशीपुर निवासी रंजीत सिंह पुत्र लखविंदर सिंह बहला-फुसला कर स्विफ्ट कार (संख्या-यूपी 14-सीडी-0756) में भगा ले गया है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी व नाबालिग की बरामदगी के प्रयास शुरू कर किये तथा मामले में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को उस समय धर दबोचा जब वह नाबालिग लड़की के साथ कहीं जाने को रोडवेज बस स्टैंड के पास खड़ा था। नाबालिग के 161 सीआरपीसी के तहत दिये गये बयान के उपरांत पुलिस ने उक्त मुकदमे में धारा 366/376 आईपीसी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि कर आरोपी को जेल भेज दिया।
पुलिस टीम में एसआई कपिल काम्बोज, सुप्रिया नेगी, कां. रिचा तिवारी तथा हेमचन्द्र शामिल थे।