जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के विहित प्रक्रिया के अनुसार जनपद की 06 विधानसभाओं से निर्वाचन लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा को 09 अप्रैल, 2022 तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दाखिल करना है। प्रत्याशियों के व्यय मिलान जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में सहायक व्यय प्रेक्षक व लेखा टीम की एक अहम बैठक सर्किट हाउस काठगोदाम में सम्पन्न हुई, इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार व्यय प्रेक्षक ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। प्रथम चरण में प्रातः 11 बजे से विधान सभा 56- लालकुंआ, 57-भीमताल एवं 58-नैनीताल तथा सायं 3 बजे से 59- हल्द्वानी, 60-कालाढूंगी एवं 61-रामनगर विधानसभा के प्रत्याशियों का लेखा मिलान संबंधी कार्य किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गर्ब्याल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के तहत यदि निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियों द्वारा ससमय अपने चुनावी व्यय का ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो उन्हंे चुनाव लडने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और ये अयोग्यता घोषणा की तारीख से अगले तीन साल के लिए लागू रहेगी।
नोडल व्यय/मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा के निर्देशन में एकाउटिंग टीम ने समस्त प्रत्याशियों के 12 मार्च तक के व्यय का मिलान कर लिया गया है। 13 व 14 फरवरी एवं 10 मार्च मतदान दिवस के व्यय का लेखा मिलान करना शेष है। उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशी को हर हाल में 09 अपै्रेल 2022 तक अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा जिसके पश्चात प्रत्याशियों के लेखे-जोखे को नोडल व्यय द्वारा एनकोर पोर्टल पर आॅनलाइन अपलोड किया जाएगा। इस हेतु सभी प्रत्याशी 9 अपे्रल तक निर्वाचन व्यय लेखा-जोखा का मिलान अवश्य कर लें तंाकि ससमय डाटा अपलोड किया जा सके। उन्होने बताया कि प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय मिलान हेतु कैश रजिस्टर, प्रतिदिन का व्यय, बैंक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, बिल वाउचर का ब्यौरा शीघ्र जमा कर दें ताकि व्यय का मिलान समय से किया जा सके।
बैठक में वर्चुवल माध्यम से व्यय प्रेक्षक डा0 कुन्दन यादव, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, कोषाधिकारी हेम काण्डपाल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी, के साथ ही चुनाव लडने वाले प्रत्याशी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।