पिरान कलियर दरगाह में हिंदू युवती को मिली नमाज पढ़ने की अनुमति, हरिद्वार पुलिस से हाईकोर्ट ने कहा दें सुरक्षा; पढ़िए पूरी ख़बर…

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हरिद्वार के पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने एक हिंदू युवती के इजाजत और पुलिस सुरक्षा दिलाये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें की हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं।

आपको जानकारी के लिए बता दें की नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि जब युवती नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दे एसएचओ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की गई है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से पूछा कि आपने धर्म नहीं बदला है। फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं युवती के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है। परंतु उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है युवती के द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है. न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है।

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इस मामले के अनुसार आपको बता दें की मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय भावना और हरिद्वार निवासी फरमान ने उच्च न्यायालय में पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उसके लिए उन्हें सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें पिरान कलियर में इबादत करनी है लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। युवती ने कहा कि वह हिन्दू धर्म की अनुयायी है वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है।

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वहीं युवती का कहना है कि पिरान कलियर के दौरे के बाद से ही वह इससे प्रभावित हुई।अब वह वहां इबादत करना चाहती है भावना ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देशित कर उन्हें और उनके परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से सुरक्षा दिलाई जाये।

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