उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर इंट्री मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। इस मामले में बैकडोर से इंट्री लेने वालों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सही ठहरा दिया है। इस मामले में निकाले गए लोगों को स्टे मिला हुआ था।
दरअसल उत्तराखण्ड हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदेश को सही माना है। पूर्व में एकलपीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को विधानशभा प्रशासन द्वारा खण्डपीठ में चुनौती दी गयी। खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। विधान सभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है।