धोखाधड़ी के मामले में कैशियर को 6 साल की सजा

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अल्मोड़ा। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने जिला सहकारी बैंक लमगड़ा में लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी कैशियर जीवन सिंह बिष्ट को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया है।

अभियोजन अधिकारी विद्रेश्वरी प्रसाद टम्टा ने बताया कि 11 दिसंबर 2018 लमगड़ा के उजेला गांव निवासी कैशियर जीवन सिंह बिष्ट पुत्र शेर सिंह के खिलाफ बैंक के डिप्टी जीएम लमगड़ा में केस दर्ज कराया था। धोखाधड़ी के मामले में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए। जांच में पता चला कि बैंक के कैशियर ने करीब 27 लाख 53 हजार 725 रुपये की धनराशि की धोखाधड़ी की थी। विवेचना अधिकारी ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 32 गवाह पेश किए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी कैशियर को छह साल का कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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