बागेश्वर-बाल सरंक्षण योजना के अन्तर्गत बाल संरक्षण समिति की बैठक

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बागेश्वर:-जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में समेकित बाल सरंक्षण योजना के अन्तर्गत बाल संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न हुर्इ। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल संरक्षण हेतु सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से 1098 हेल्पलार्इन का डिस्पले करवाने, पैरालीगल वॉलिंटियर्स के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने एवं बच्चों के कौशल विकास कराने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अभियान को कार्यान्वित करवाने के निर्देश बाल संरक्षण अधिकारी को दिये। समिति की बैठक में बताया गया कि बाल संरक्षण समिति के तहत विधि विवादित, अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त बच्चों, जरूरत मंद एवं देखरेख वाले, खोया-पाया और लापता, सड़क/गली में घूमने वाले, काम करने वाले, भिक्षावृति/कूड़ा बिनने के कायोर्ं में लगे, दुव्र्यवहार से उत्पीड़ित , तस्करी वाले, संघर्ष और आपदा से प्रभावित, एचआर्इवी से उत्पीड़ित, मादक द्रव्यों के सेवन व पारिवारिक उत्पीड़न से ग्रस्त बच्चों का संरक्षण करना एवं उनसे सम्बन्धित मामलों का संज्ञान लेना व निस्तारण कर उन्हें देखभाल, संरक्षण सहायता व पुनर्वासन प्रदान करना है। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि निराश्रित बालक बालिकाओं की देखरेख हेतु, संस्थाएं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, किशोर/किशोरी निरीक्षण गृह, सुरक्षा का स्थान, खुला आश्रय गृह, देखभाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण ऐजेंसीं, प्रर्वतकता, पालक देखभाल, बाल देखभाल संस्थाओं/महिलागृहों का पंजीकरण करवाये जाने जैसे कार्यक्रम सम्पादित किये जाते हैं। बैठक में संस्थाओं में निरूद्ध अन्य राज्यों के बालक/बालिकाओं के स्थानान्तरण हेतु पुलिस व्यवस्था, बाल गृहों में निवासरत बालक/बालिकाओं के स्थायी प्रमाण पत्र/आधार प्रमाण पत्र बनवाने की कठिनार्इया, पंजीकृत व गैर सरकारी संस्थाओं में माह में एक बार मेडिकल कैम्प लगवाये जाने, संस्था एवं संस्था में नियुक्त कार्मिकों के पुलिस सत्यापन कराये जाने, ब्लाक, ग्राम एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण के गठन, मानसिक बच्चों के लिए अलग संस्था व कर्मचारी की व्यवस्था, संस्थाओं हेतु मनोचिकित्सक/मनौवैज्ञानिक की व्यवस्था, संस्थाओं में विशेष शिक्षक की व्यवस्था हेतु चर्चा, संस्थाओं हेतु द्विभाषीय की व्यवस्था, 10 वर्ष से अधिक के बालकों हेतु बाल गृह, संस्थाओं के बालक/बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश आदि विषयों पर चर्चा हुर्इ। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियो को यह भी निर्देश दियें कि आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ऐसे बच्चों की निगरानी एवं संरक्षण के लिए कार्य करें जिन्हे वास्तव में संरक्षण की जरूरत है। उन्होने यह भी निर्देश दियें कि विकास खंड स्तर पर होने वाली बैठको में भी बाल संरक्षण के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध करायी जाय, ताकि किसी भी बच्चें के साथ किसी प्रकार की दुव्र्यवहार एवं शोषण न हो। उन्होने पुलिस विभाग को भी राजस्व क्षेत्रों में निरंतर निगरानी करने के निर्देश दियें। यदि किसी के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र से बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही की जाय। उन्होने जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी को जनपद में चार्इल्ड हैल्प लार्इन शुरू कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बाल संरक्षण योजना व जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास ने पोक्सो एवं बाल विवाह के संबंध में स्लार्इड-शो के माध्यम से विस्तृत जानकरी दी। बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत बंसती देव, मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत, अपर जिलाधिकारी हेमन्त कुमार वर्मा, जिला विकास अधिकारी के0एन0तिवारी, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, उपजिलाधिकारी बागेश्वर योगेन्द्र सिंह, कपकोट प्रमोद कुमार, गरूड जयवर्द्धन शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी बीसी जोशी, सदस्य बाल कल्याण समिति मोहन चन्द्र जोशी, तारा चन्द्र जोशी, जगदीश जोशी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर डॉ अंजु अग्रवाल, मुख्य कृषि अधिकारी बीपी मौर्या, मुख्य शिक्षा अधिकारी पदमेन्द्र सकलानी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास राजेन्द्र प्रसाद बिष्ट, डॉ एन0एस0टोलिया, जिला पूर्ति अधिकारी अरूण कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न संस्थाओं से जुडे प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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