उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने राज्य में निवर्तमान ग्राम प्रधानों और ब्लाक प्रमुखों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है। अब चुनाव संपन्न होने तक ग्राम प्रधान और ब्लाक प्रमुख प्रशासक के तौर पर कामकाज देख सकेंगे।
उठने लगे थे सवाल
आपको बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव में देरी हो रही है। इसके चलते राज्य सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के तौ र पर नियुक्त किया था। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि अगर जिला पंचायत में अध्यक्षों को प्रशासक बनाया जा सकता है तो ग्राम प्रधानों और ब्लाक प्रमुखों ने क्या बिगाड़ा है।
सरकार ने लिया फैसला
इसके बाद सरकार ने फैसला लेते हुए अब ग्राम प्रधानों और ब्लाक प्रमुखों को भी प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखण्ड राज्य की समस्त गठित ग्राम पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 27.11.2024) से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद की ग्राम पंचायत के निवर्तमान प्रधान को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया जाता है।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के प्रशासक का कार्यभार तत्काल प्रभाव से ग्रहण किया जायेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासकों द्वारा सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिये जायेंगे।