हल्द्वानी। खनन कारोबारीयो द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन के मामले में उनके खिलाफ बिना अनुमति के सड़कों पर प्रदर्शन करना, हाईवे जाम करना और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कहा कि खनन कारोबारी द्वारा 18 दिसंबर को विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन किया था जहां उनके द्वारा बिना अनुमति की जुलूस निकला गया जहां हाईवे को जाम करना और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया. यही नहीं धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया. पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने अराजकता के तहत सम्बन्धितो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के लिए पुलिस को पत्र लिखा था इसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने जांच करते हुए खनन संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और राजेंद्र सिंह बिष्ट सहित 70 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को पत्र लिखा गया था कि 18 दिसंबर 2023 को गौला खनन संघर्ष समिति द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी मांगो के सम्बन्ध में एक आन्दोलन रैली निकालते हुए एस.डी.एम. कोर्ट परिसर में उपस्थित होकर एस.डी.एम. कोर्ट परिसर के प्रांगण में ही बैठ गये रैली में राजेन्द्र बिष्ट व रमेश जोशी नामक व्यक्तियों के साथ लगभग 70 -80 लोग मौजूद थे. उक्त आन्दोलित व्यक्तियों द्वारा एसडीम कोर्ट परिसर में ही मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार के विरुद्व आपत्तिजनक नारेबाजी की गई जबकि धरना प्रदर्शन किये जाने हेतु पूर्व से ही बुद्ध पार्क हल्द्वानी चयनित किया गया है।
पूरे मामले में खनन प्रदर्शनकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया है इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. एसपी सिटी ने बताया कि 18 दिसंबर का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फोटो को खंगाला जा रहा है. अज्ञात लोगों को भी नामजद करते हुए उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज की कार्रवाई की जाएगी।