हल्द्वानी:- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के एक पार्क का नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक उपयोग किये जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएस कुमार एंड कम्पनी, सौरभ रिसॉर्ट्स, एसजीएस इंटरप्राइजेज आदि को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि 1993 में एसएस कुमार एंड कम्पनी जिसके निदेशक हृदयेश कुमार थे, को एक पार्क लीज में दिया गया। जिसमें गार्डन बनाना था। किंतु बाद में इस कम्पनी ने जिला प्रशासन से इस पार्क को फ्री होल्ड करवा लिया और बाद में उसे व्यावसायिक कार्यों के लिये बेच दिया। याचिका में कई अन्य पार्कों जिनमें कृष्णा हॉस्पिटल के सामने का पार्क आदि मुख्य हैं, में भी वाहन पार्किंग व अन्य गतिविधियां होने का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद प्रतिवादियों से चार हफ्ते में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई अब शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।
हाइकोर्ट ने हल्द्वानी में पार्क के व्यावसायिक उपयोग पर मांगा जवाब
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