कटे-फटे नोट आपके पास हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें अब आराम से वापस किया जा सकता है। बिना पैसे कटे आपको नोट के बदले नोट ही मिल जाएगा। चिपका हुआ नोट लेकर बस सरकारी बैंक तक जाना होगा। अगर कोई बैंक कर्मचारी नोट वासस नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसलिए आप आरबीआई के नए नियमों को जरूर जान लें, जिसके आपको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, एटीएम से ट्रांजैक्शन करते समय कटे हुए नोट प्राप्त होते हैं तो फिर इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। सरकारी बैंक कटे हुए नोट आराम से बदल सकते हैं। बैंक ऐसा करने से मना नहीं करने के लिए बाध्य हैं। बैंक अगर ऐसा करता है तो आप उनके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं।
जानिए नोट बदलने का तरीका
अगर किसी नोट का हिस्सा पूरी तरह से फटा हो, पूरा हिस्सा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदला जा सकता है। इसके लिए आप एक फॉर्म भरकर सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के करंसी चेस्ट या आरबीआई के इश्यू ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं।
ऐसे मिलेंगे पूरे पैसे वापस
आपके नोट की हालत और नोट की वैल्यू पर निर्भर करता है कि आपको कितने वापस वापस मिलेंगे। थोड़े-बहुत कटे फटे नोट की स्थिति में पूरे पैसे आसानी से मिल जाएंगे। अगर नोट ज्यादा फटा है तो आपको कुछ प्रतिशत पैसा वापस मिलेगा। उदाहरण से समझें- अगर 50 रुपये से कम वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 50 फीसदी से ज्यादा बड़ा है तो इस नोट के बदलने पर उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी। अगर 50 रुपये से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट की तुलना में 80 प्रतिश या इससे ज्यादा है तो इस नोट के बदलने पर आपको पूरी कीमत मिलेगी।
यहां करें शिकायत
बैंक कटे-फटे नोट बदलने के लिए मना करे तो https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under General Banking// Cash Related category में आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। यह लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के लिए है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोई भी बैंक एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकता। साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।