हल्द्वानी। हल्द्वानी निवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के अनुसार, छोटी रोड इंदिरानगर निवासी राविश उर्फ रावेश ने इंस्टाग्राम के जरिए पहले नाबालिग से बातचीत शुरू की। प्यार करने की बात कह शादी का वादा किया। किशोरी उसकी बातों में आ गई, जिसके बाद राविश ने हल्द्वानी के एक होटल में बुलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद रुद्रपुर स्थित एक होटल के अलावा अन्य जगहों पर भी दुष्कर्म किया। इस बीच छात्रा को पता चला कि राविश शादीशुदा होने के साथ एक बच्चे का बाप भी है। इसी बात को लेकर उसने विरोध शुरू किया तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। असलियत का पता चलने के बाद पीड़िता ने 13 जनवरी 2022 को बनभूलपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि दोष साबित करने के लिए चिकित्सक समेत आठ गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया था। मेडिकल जांच से पता चला कि नाबालिग गर्भवती भी हुई थी। इसके अलावा पीड़िता की बताई तारीख में संबंधित होटल में एंट्री भी मिली। साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर दुष्कर्मी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है।
हल्द्वानी के इस होटल में युवक ने नाबालिक छात्रा से किया दुष्कर्म
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