नैनीताल शहर में जाम की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए शहर में सभी प्रकार की टैक्सियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, अब नैनीताल घूमने आने वाले लोगों के लिए शहर तक पहुंचना मुश्किल होगा ऐसे में बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सीयां शहर के बाहर ही खड़ी कर दी जाएंगी, नैनीताल हाईकोर्ट ने शहर में चलने वाली बाइक टैक्सीयों के नए परमिट जारी करने पर भी रोक लगा दी है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अजय रावत बनाम सरकार के आदेश का पालन कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2017 में दिए गए अपने आदेश में टैक्सी परमिट को बैन कर दिया था, परमिट शर्तो में लिखा जा रहा था कि नैनीताल में टैक्सी प्रतिबंधित रहेंगी, कोर्ट ने कहा कि अन्य प्रदेश और राज्य के अन्य जिलों से भी आने वाले कमर्शियल टैक्सीयों पर यह प्रतिबंध लागू रहेंगे, 2020 में सरकार द्वारा टैक्सी बाइक योजना चलाई जाने के बाद नैनीताल शहर में 1000 से भी अधिक लोगों ने बाइक टैक्सी के परमिट लिए लेकिन इनकी तादाद अचानक बढ़ने लगी इन बाइक टैक्सीओं का प्रतिदिन किराया 500 से ₹800 तक है।
नैनीताल में जाम की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने उठाया सख्त कदम, टैक्सियों के प्रवेश पर लगाई रोक
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