अतिवृष्टि के कारण डीएसबी कैम्पस के महिला छात्रावास से ठंडी सड़क के मध्य भू-स्खलन क्षेत्र सक्रिय हो

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– जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण धीराज सिंह गर्ब्याल ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियांे के आलोक मे जनहित की सुरक्षा के मद्देनजर प्राभागीय वनाधिकारी नैनीताल को तहसील क्षेत्र नैनीताल में ठंडी सड़क में आये लगभग 2640 घन मी0 मलबे का निस्तारण भू-स्खलन स्थल से 15 किमी दूर रूसी बाईपास पर कराये जाने के दृष्टिगत सिंचाई खण्ड नैनीताल को अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया हैं।

जानकारी देते हुए अवगत कराया गया है कि वर्ष 2021 में अतिवृष्टि के कारण डीएसबी कैम्पस के महिला छात्रावास से ठंडी सड़क के मध्य भू-स्खलन क्षेत्र सक्रिय हो गया था जिसके व्यापक उपचारात्मक कार्यो की कार्ययोजना सिंचाई विभाग द्वारा तैयार की गई है तथा इस क्षेत्र में आये लगभग 2640 घन मी. मलबे का तत्काल निस्तारण भू-स्खलन क्षेत्र से 15 किमी दूर रूसी बाईपास पर निस्तारण कर किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में बताया गया है कि उक्त भू-स्खलन के उपचारात्मक कार्यो हेतु शासन द्वारा कार्य स्वीकृत किया गया है साथ ही वर्तमान में शीतकाल में होने वाली अतिवृष्टि/ओलावृष्टि/हिमपात से डीएसबी परिसर स्थित महिला छात्रावास एवं अन्य भवनों की सुरक्षा हेतु उपचारात्मक कार्यो को शीघ्र कराया जाना अपरिहार्य है और आगामी मानसून में होने वाली वर्षा से पूर्व उक्त क्षेत्रों का सुरक्षात्मक कार्यो पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति में जिला प्राधिकरण जिला स्तर के प्राधिकारियों एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को आपदा के निवारण के लिए निर्देश दे सकेगा तथा जिला प्राधिकरण द्वारा निर्देशों का अनुपालन न करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 61 (बी) एवं 56 के अन्तर्गत दंड प्राविधानित किये गये हैं।

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