रामनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता बहुउददेशीय शिविर

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रामनगर :- राजकीय इन्टर कालेज थारी रामनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता बहुउददेशीय शिविर का जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेन्द्र जोशी, एडीजी श्रीमती मोनिका मित्तल, सचिव प्राधिकरण इमरान मौहम्मद खान, एवं बार एसोशियसन के अध्यक्ष श्री रतनलाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया।


शिविर मे उपस्थित लोगांे को सम्बोधित करते हुये अध्यक्ष एवं जिला जज श्री जोशी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को विधिक साक्षरता के बारे मे जागरूक करना मुख्य उददेश्य है। इसके अलावा जनपद के अन्य दूरस्थ क्षेत्रोे मे भी प्राधिकरण द्वारा शिविर आयोजित किये जाते है। श्री जोशी ने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चो को हायर एजुकेशन की शिक्षा सरकार द्वारा निशुल्क दी जाती है साथ ही प्रशानिक सेवाओ तथा चिकित्सा क्षेत्र के लिए कोचिंग की व्यवस्था अनुसूचित के बच्चो को देश व प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क दी जाती है।
इसलिए हम सभी को इन शिविरों लाभ अधिक से अधिक उठाना चाहिए ताकि गरीब तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को इसकी जानकारी के साथ ही लाभ मिल सके। श्री जोशी ने कहा अनुसूचित जनजाति के लोगो की भूमि को कोई भी व्यक्ति खरीद नही सकता है और ना ही गिरवी रख सकता है। उन्होने कहा बच्चो को रोजगार परख शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने-अपने क्षेत्र मे हुनर के अनुसार कार्य कर सकें।
जिला जज श्री जोशी ने कहा कि जिस घर मे नारी का सम्मान होता है उस घर मे देवताओं एव सम्पन्नता का वास होता है। इसलिए हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। उन्होने कहा बालक व बालिकाओ पर वर्तमान समय मे अपराध बढ रहे है। बच्चो को इन अपराधो को दबायेें नही जरूर बताये। यह घटना आज आपके साथ हो रही है कल किसी और के साथ होगी। अगर हमने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया तो समाज मे ऐसी विकृति फैलती ही रहेगी। श्री जोशी ने कहा सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग श्रम विभाग मे अपना रजिस्टेªशन कराकर लाभ उठाये। सरकार द्वारा श्रम विभाग मे कई योजनाये संचालित की जा रही है। श्री जोशी कहा शिविर मेे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता मे दो बच्चे अव्वल आने पर प्रशिस्त पत्र से प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जायेगा।
अपने सम्बोधन मेे सचिव मौ खान ने कहा कि लोक अदालत वादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। ऐसे अपराधिक मामलो को छोडकर जो गम्भीर प्रकृति के है सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते है। जब लोक अदालत दिवानी मामले को सुलह समझौते के आधार पर तय करती है तो कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालत का फैसला न्यायालय की डिक्री के समान माना जाता है और उसके विरूद्व कोई अपील भी नही की जा सकती। मध्यस्थता केन्द्र मे प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों के मध्य समझौता कराया जाता है।
बहुउदेशीय शिविर में एएसपी जगदीश चन्द्र ने पुलिस के अधिकारों व नशे के खिलाफ विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जिला प्रोवेशन अधिकारी ब्योमा जैन ने चाइल्ड हैल्प लाईन 1098 एव बच्चोे मे हो रहे अपराध पर जानकारी दी साथ ही सदस्य स्थायी लोक अदालत हेमन्त राणा ने स्थायी लोक अदालत के द्वारा 60 दिन मे जनउपयोगी सेवाओं की समस्या का समाधान के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। बार एसोशिएसन के अध्यक्ष रतन लाल ने मौलिक अधिकारो की जानकारिया दी।
शिविर मे जिला जज श्री जोशी द्वारा बिमला देवी व गुडडी देवी को व्हील चेयर, प्रीतम कौर को छडी तथा कलावती को बैसाखी एवं 13 लोगों को श्रवण यंत्र प्रदान किये गये। शिविर मे राजस्व, समाज कल्याण, उद्योग विभाग, पूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग,श्रम विभाग, बाल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण एवं पुलिस विभाग द्वारा स्टाल लगाकर लोगों को जानकारियों के साथ ही प्रमाण पत्र बनवाये गये।
शिविर में शिविर मे समाज विभाग द्वारा वृद्वा पेंशन के 04, विधवा पेंशन के 03 आवेदन पत्र एवं विभिन्न पेंशनरो के 12 आवेदन भरवाये गये तथा श्रम विभाग द्वारा 26 फार्म भरवाये गयेे, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 72 लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरित की गई। पूर्ति विभाग द्वारा 36 राशनकार्डो को आॅनलाइन किया गया, आयुष्मान के 86 लोगो के कार्ड आनलाइन किये गये, 22 आधार कार्ड बनवाये गये साथ ही शिविर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेवा प्राधिकरण के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई।
शिविर में पूर्व महिला आयोग की उपाध्यक्षा अमिता लोहनी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 रश्मि पंत,तहसीलदार पूनम पंत,सांई नशा मुक्ति केन्द्र के संचालक दुष्यंत सिह तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। संचालन पैरावालिन्टियर जीवन शक्ति वली ने किया। इस अवसर पर शिविर मे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्राधिकरण की योजनाओ की जानकारियां भी दी गई।

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