नैनीताल जिले की आज की बड़ी खबर यह है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा फैसला लिया है जिला अधिकारी धीराज सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों अथवा घर के बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है । इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर कोविड-19 के द्वितीय संशोधन नियमवाली के उल्लंघन करने पर ₹500 से ₹1000 तक जुर्माना वसूला जाएगा और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से कड़ाई से लागू किया जाएगा।
मास्क अनिवार्य, थूकने पर प्रतिबंध, 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना, देखिए DM के आदेश
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