

भारतीय टीम के बेहतरीन खिलाड़ी मोहम्मद शमी(Mohammed Shami) आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। साल 2014 में तेज गेंदबाज ने हसीन जहां से निकाह किया था। एक साल बाद उनकी बेटी आयरा का जन्म हुआ। लेकिन 2018 में दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगी।
उनकी पत्नी ने उनपर घरेलू हिंसा, मैच फिक्सिंग, दहेज उत्पीड़न आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके लिए पत्नी ने कोलकाता के जादवपुर पुलिस स्टेशन में शमी और उनके के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। हसीन ने मासिक गुजारा भत्ता में करीब 10 लाख रूपए की मांग की थी। लेकिन निचली अदालत में उनकी ये मांग को मजूंरी नहीं मिली थी। अब कोलकाता हाईकोर्ट ने इसपर बड़ा फैसला सुनाया है।
Mohammed Shami को हाईकोर्ट से बड़ा झटका
कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को पत्नी और बेटी दोनों के लिए हर माह चार लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया। ये बीते साल सालों से लागू की जाएगी। जिसका मतलब है कि अवधि का बकाया जोड़कर शमी को तीन करोड़ रुपए से भी ज्यादा देने होंगे।
पत्नी हसीन जहां को गुजारा भत्ता के लिए देने होंगे इतने करोड़
बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की बेंच ने बीते दिन यानी 1 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया। जिससे जहां पत्नी हसीन के लिए 1.5 लाख तो वहीं बेटी आयरा के लिए 2.5 लाख रुपए हर महीने देने का निर्देश है। ये फैसला हसीन की याचिका पर सुनाया गया है। उन्होंने साल 2023 के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें शमी को पत्नी को 50 हजार और बेटी को 80 हजार देने का आदेश दिया गया था