नैनीताल उच्च न्यायालय ने गलत टेंडर आवंटित करने पर PWD को लगाई फटकार, 50 हजार का जुर्माना लगाया

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देहरादून में बनने वाली साइंस सिटी के गलत टेंडर देने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर ₹50000 का जुर्माना लगाया है, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, इस मामले में 22 जून को लोक निर्माण विभाग ने साइंस सिटी बनाने के लिए टेंडर निकाले थे और इस टेंडर को देव कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी को दे दिया गया, इस टेंडर प्रक्रिया पर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कोर्ट में बताया गया कि मामले में गलत तरीके से टेंडर आवंटित किए गए हैं, याचिका कर्ता ने कहा कि देव कंस्ट्रक्शन मानकों को पूरा नहीं करता जबकि उनका टेंडर सभी निर्धारित शर्तें पूरी करता है, कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग और सरकार को फटकार लगाते हुए इस टेंडर प्रक्रिया को गलत माना और ₹50000 का जुर्माना सरकार पर लगाया और इस रकम को याचिका कर्ता को देने के आदेश दिए हैं।

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