नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है यहां नैनीताल उच्च न्यायालय ने गौला नदी से निकलने वाले वन उप खनिज की ओवरलोडिंग को जुलाई माह तक रोक लगा दी है इस तरह अब गौला नदी से निकलने वाले वाहन 108 कुंटल वजन ही नदी से बाहर निकाल सकेंगे।
उच्च न्यायालय नैनीताल के डबल बेंच ने खनन व्यवसायियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 108 कुंतल से अधिक वजन लाने पर उत्तराखंड शासन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए उक्त फैसले के बाद जहां खनन व्यवसायियों की आंखों में चमक है, वही स्टोन क्रेशर संचालकों को एक बड़ा झटका लगा है।