नैनीताल । उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई म शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मौ0खान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत व जलकर बिल सम्बन्धित मामलें, वैवाहिक मामले (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण के मामले, भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद, अन्य सिविल मामलें (किरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेश) आदि का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के शमनीय अपराधिक वादों का निस्तारण शमन शुल्क के आधार पर किया जायेगा जोकि जुर्माने की धनराशि का 50 प्रतिशत है। सर्वसाधारण से अपेक्षा की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से वर्चुअल या फिजिकल माॅड के माध्यम से अपने मामलों को नियत कराकर लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को
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