अल्मोड़ा : कुमाऊं जाने वालों के लिए खबर, 28 अक्टूबर तक बंद रहेगा ये हाईवे

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अल्मोड़ा : अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. रानीखेत द्वारा अपने पत्र सं०-1871/01- क्वारब से पाण्डुवाखाल दिनांक 21-10-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि किमी-56 क्वारब पुल के प हिल साईड की ओर लगभग 200 मी. लम्बाई में भू-स्खलन जोन (Land Slide Zone) बन जाने से लगाता किसी भी समय मलवा व बोल्डर सड़क में गिर रहे है। जहाँ पर 30 मी. लम्बाई मे सड़क धँस रही है व भा किसी भी समय नीचे नदी की तरफ खिसक सकता है उक्त प्रभाग में मोटर मार्ग की मात्र 3 मी. चौड़ाई रह गन है जिसमें बड़े वाहनों का आवागमन भी सुरक्षित नही रह गया है तथा जेसीबी द्वारा भी रात्रि के समय में का कराया जाना भी सम्भव नही है।

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अतः अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी.-56 में हो रहे लगातार भू-स्खलन / सड़क धसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV क धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में दिनांक 22-10-2024 से दिनांक 28-10-2024 की सायं 8:0 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है-

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अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109

सायं 8:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक

1- उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। आदेशों की अवेहलना को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित चौकी / थाना के प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगें।


2- एम्बुलेंस / अन्य आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। 3- उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन के प्रतिबन्धित अवधि में यातायात की अपरिहार्यता हो

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तो क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / पुलिस क्षेत्राधिकारी निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

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